मेरठ । डीएम दीपक मीणा ने 30 सितंबर तक जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आदेश के तहत वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण से हो रही बीमारियों एवं आगामी दिनों में मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी आदि पर्व के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग उ0प्र0 द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षायें एवं विभिन्न आयोगों तथा महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत अवांछनीय तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हुये जिले में धारा-144 लागू की गई है। यह आदेश जिले में एक अगस्त से 30 सितम्बर तक लागू रहेगा।